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नाम में रह गया मामूली अंतर तो भी लिंक हो सकेंगे पैन-आधार

Updated Thu, 11 May 2017 08:52 PM IST
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e-facility to link Aadhaar with PAN launched
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आगर आपके आधार कार्ड और स्थायी खाता संख्या (पैन) के नाम में मामूली अंतर भी है तो पैन के साथ आधार को आसानी से लिंक करा सकेंगे। आयकर विभाग ने पैन को संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड से जोड़ने की नई आसान ई-सुविधा शुरू की है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या को आधार संख्या के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है लेकिन पैन और आधार संख्या के नाम में थोड़ी सी भी विभिन्नता होने पर वह जुड़ नहीं रहा था। अब निदान ढूंढ लिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की प्रवक्ता मीनाक्षी जे गोस्वामी ने बताया कि पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए करदाता को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर जाना होगा। वहां लिंक आधार के नाम से एक नया लिंक शुरू किया गया है। उस पर क्लिक करने के बाद पैन और आधार नंबर देना होगा। इसके बाद नाम पूछा जाएगा। उस खाने में वही नाम भरना है, जो आधार कार्ड पर दर्ज है। यदि पैन कार्ड में इससे अलग नाम है, तो भी आधार कार्ड पर छपा नाम ही मान्य होगा। इसके बाद उसे सबमिट करना होगा। फिर आयकर विभाग की तरफ से आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डाटा बेस से वेरीफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद पैन को आधार संख्या से जोड़ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसी के नाम में यदि थोड़ी-बहुत गड़बड़ होती है तो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। उसे उपलब्ध कराने के बाद वह जुड़ जाएगा। हालांकि करदाता को ध्यान देने की जरूरत होगी कि पैन में जो जन्म तिथि और लिंग है, वही आधार में भी हो। यही नहीं, आधार संख्या का नाम पैन के नाम से थोड़ा-बहुत ही अलग होना चाहिए। यदि किसी का नाम दोनों कार्ड में एकदम से अलग है तो फिर वह नहीं जुड़ेगा और फेल का संदेश आ जाएगा। ऐसे करदाता को या तो पैन कार्ड में या आधार कार्ड में नाम बदलवा कर एक करवाना होगा। सीबीडीटी का कहना है कि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है।

राजस्व सचिव दे चुके थे हल निकालने का आश्वासन
उल्लेखनीय है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के जरिये पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा। इस बीच पैन और आधार संख्या में किसी व्यक्ति के नाम में मामूली सा अंतर होने की सूरत में लिंकिंग फेल हो रही थी। इस पर राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा था कि वह इसका निदान ढूंढ रहे हैं और शीघ्र ही इसे जारी कर दिया जाएगा।
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