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Pakistan Court To Hear Bhagat Singh Cas
क्या 85 साल बाद पाकिस्तानी कोर्ट में निर्दोष साबित होंगे भगत सिंह?
Updated Mon, 01 Feb 2016 06:50 PM IST
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स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक मामले में दोषी करार दिये गये स्वतंत्रता सेनानी शहीदे आजम भगत सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए भगत सिंह को फांसी दिए जाने के करीब 85 साल बाद पाकिस्तान की एक अदालत याचिका के आधार पर इस मामले की सुनवाई शुरू कर रही है। आइए जानते है आखिर क्या है ये मामला और अब क्यों है सुर्खियों में।
क्या था केस?
यह केस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सांडर्स की कथित रूप से हत्या के लिए दर्ज किया गया था।
17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश अधिकारी जेपी सांडर्स की हत्या की घटना की सुनवाई के लिये भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कुरैशी ने कहा था कि भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अखंड भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी।
कुरैशी ने कोर्ट से कहा कि अविभाजित भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले भगत सिंह को खुद पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी श्रद्धांजलि दी थी। वह हमारे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी।
2014 में लाहौर पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या से जुड़ी मूल एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई थी। 17 दिसंबर 1928 को अनारकली थाने में उर्दू में दर्ज एफआईआर में दो अज्ञात बंदूकधारियों का नाम था।
अब देखना ये होगा की क्या 85 साल बाद पाकिस्तानी कोर्ट भगत सिंह को निर्दोष साबित करता है या...
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