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अजब गजब: शख्स ने की 37 दिनों में 4 बार शादी और लिया 3 बार तलाक, बेहद रोचक है इसके पीछे की वजह

टीम फिरकी, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Fri, 23 Apr 2021 02:28 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media
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देश-दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं जन्म लेती रहती हैं। ये घटनाएं हर तरफ सुर्खियां बटोरती हैं। ये इतनी अजब-गजब होती हैं कि कई बार इन्हें पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं होता। ऐसी ही एक घटना ताइवान से सामने निकल कर आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने महज 37 दिनों के भीतर 4 बार शादी कर ली और 3 बार तलाक ले लिया।
 
ताइवान की ये घटना काफी ज्यादा चर्चा में है। आपने शायद ही इससे पहले ऐसे अजीबोगरीब मामले के बारे में सुना होगा। ये व्यक्ति ताइवान के एक बैंक में क्लर्क का काम करता है, जिसने 37 दिनों के भीतर 4 बार शादी की है और 3 बार तलाक लिया है।  
 
आपको बता दें कि इस व्यक्ति को शादी के लिए लंबी छुट्टी चाहिए थी। वहीं जब इसने बैंक में शादी के लिए छुट्टियां मांगी तो बैंक ने इसे केवल 8 दिनों की ही छुट्टी दी। इस दौरान शख्स ने छुट्टी में अपनी शादी की। वहीं जब छुट्टियां खत्म हो गईं तो शख्स ने छुट्टियां बढ़ाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसी से दोबारा शादी कर ली। इस कारण उसकी छुट्टी दोबारा 8 दिन बढ़ गई।
 
यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। शख्स ने अपनी छुट्टी बढ़वाने के लिए फिर उसी लड़की से शादी की और फिर उसी से तलाक लिया। तलाक और शादी का ये सिलसिला लगभग 4 बार चला। शख्स ने एक ही लड़की से चार बार शादी की और उससे तीन बार तलाक लिया। इस तरकीब से उसने करीबन 4 सप्ताह से भी ज्यादा छुट्टियां बैंक से ली। शख्स दोबारा छुट्टी लेने के लिए फिर से शादी और तलाक की तरकीब लगा रहा था कि अब बैंक भी थकहार कर उसे अतिरिक्त छुट्टी देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर शख्स ने कोर्ट का रास्ता पकड़ा। उसने बैंक द्वारा छुट्टी न दिए जाने के खिलाफ ताइपे सिटी लेबर कोर्ट में अर्जी डाल दी।
 
उसने बैंक के ऊपर श्रमिकों के लिए बने कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले को देखते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी ने शादी की है तो उसे 8 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। वहीं किसी ने 4 बार शादी की है तो उसे 32 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि शख्स ने छुट्टी लेने के लिए जो अनोखी तरकीब निकाली है वह गलत है। फैसला सुनाते हुए जज ने  कहा कि गौरतलब बात है कि किसी को दोबारा शादी करने पर उसे छुट्टी न दिए जाने का कोई विशेष प्रावधान कानून में नहीं है। अंत में कोर्ट ने अपने फैसले में बैंक द्वारा शख्स को छुट्टी न दिए जाने को लेकर बैंक के ऊपर 700 डॉलर का जुर्माना लगाया।  
 
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