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Trending News: नहीं देखा होगा ऐसा तलाक का अनोखा मामला, पति ने पत्नी से मांग ली किडनी, जानिए क्या है पूरी कहानी
फिरकी टीम, नई दिल्ली
Published by: धर्मेंद्र सिंह
Updated Tue, 20 Feb 2024 02:50 PM IST
सार
शख्स का नाम डॉ रिचर्ड बतिस्ता है, जिन्होंने अपनी पत्नी को डोनेट की किडनी मांगी है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा है कि वह अगर किडनी वापस नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें 1.2 मिलियन पाउंड दें। यह तलाक का अनोखा मामला अमेरिका है।
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नहीं देखा होगा ऐसा तलाक का मामला
- फोटो : iStock
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विस्तार
Trending News: अक्सर तलाक की कई खबरें सामने आती रहती हैं। इनकी अलग-अलग वजहें होती हैं। तलाक के सैटेलमेंट के तौर पर पत्नी या पति पैसे की मांग करते हैं, लेकिन एक शख्स ने अनोखी मांग की है। इसके बाद तलाक की खबर वायरल हो गई है। इस तलाक के बारे में जानकर लोग हैरान हैं। दरअसल, इस शख्स ने किडनी मांगी है।
इस शख्स का नाम डॉ रिचर्ड बतिस्ता है, जिन्होंने अपनी पत्नी को डोनेट की किडनी मांगी है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा है कि वह अगर किडनी वापस नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें 1.2 मिलियन पाउंड दें। यह तलाक का अनोखा मामला अमेरिका है। तलाक का केस 2009 का है। डॉ रिचर्ड बतिस्ता ने अपनी पत्नी डॉनेल से साल 1990 में शादी की थी। दोनों के तीन बच्चे हैं।
पत्नी डॉनेल बीमार रहने लगीं जिसकी वजह से दोनों की शादी में दिक्कतें आने लगीं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डॉनेल की दोनों किडनी फेल हो गई थीं, जिसके बाद बतिस्ता ने अपनी पत्नी को किडनी डोनेट की। उनका कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता पत्नी का जीवन बचाना और इसके बाद शादी को संभालना। लेकिन चार साल बीतने के बाद पत्नी डॉनेल ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी।
इसके बाद निराश बतिस्ता ने अपनी पत्नी का किसी के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी किडनी वापस दे और पैसा। मेडिकल विशेषज्ञों ने कहा कि किडनी वापस देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किडनी वापस देने के लिए डॉनेल की दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, जिससे उनकी मौत का खतरा भी है। इसकी वजह से किडनी वापस नहीं दी सकती। विशेषज्ञों ने कहा कि डॉनेल के शरीर में किड़नी है, इसलिए वो उनकी हो गई।
डॉ बतिस्ता की एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। नासाउ काउंटी सुप्रीम कोर्ट ने डाॅ के अनुरोध को रद्द कर दिया। मैट्रिमोनियल रेफरी जेफरी ग्रोब ने ने कहा कि प्रतिवादी का मुआवजा और किडनी मांगना न सिर्फ कानून के मुताबिक, किए जाने वाले समाधान के खिलाफ है, बल्कि संभावित रूप से प्रतिवादी को आपराधिक मुकदमे में फंसा सकता है।
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