गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने लोगों के गाना गाने, चीखने-चिल्लाने और मिमिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अहमदाबाद पुलिस का मानना है कि गाने गाना, चिल्लाना और मिमिक्री उन कृत्यों में से है जो सार्वजनिक रूप से किए जाने पर सुरक्षा का उल्लंघन कर सकते हैं और राज्य के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के पुलिस आयुक्त ने 7 मई से 21 मई तक अहमदाबाद में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा जो चीजें प्रतिबंधित हुई हैं, उनमें बंदूकें, डंडे, खंजर, विस्फोटक, तलवारें, रामपुरी चाकू भी शामिल हैं।
2 मई को अहमदाबाद पुलिस द्वारा जारी की गई अधिसूचना में वाद्ययंत्र बजाना, पुतले लेकर निकलना, चिल्लाना, गाना गाना और स्टाइलिश भाषण देना भी प्रतिबंध की सूची में शामिल है।
यह प्रतिबंध ड्राइंग बनाने, उसे प्रदर्शित करने या उसका प्रचार करने पर भी है। इसके अलावा संकेत (साइन), विज्ञापन और वैसी चीजों पर भी बैन लगाया गया है, जिसमें अधिकारियों को लगता है कि उससे राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि, प्रतिबंधित गतिविधियों में से कुछ अनुमति होने पर की जा सकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, अपराध प्रक्रिया संहिता और गुजरात पुलिस अधिनियम द्वारा निहित शक्ति के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की गई है। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ए. के. सिंह ने अधिसूचना को एक नियमित अभ्यास बताया है, जिसके तहत पुलिस को किसी भी प्रकार के आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है।
उदाहरण के लिए मान लें कि अगर किसी सार्वजनिक जगह पर भीड़ जुट जाए और किसी राजनीतिक दल को गालियां देने लगे या अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, तो उस स्थिति में निषेधात्मक आदेश तुरंत प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे।