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16 दिसंबर 2012 की रात देश की राजधानी दिल्ली में पांच दरिंदों ने 23 वर्षीय 'निर्भया' के साथ गैंग रेप किया था, जिसकी आज छठी बरसी है। दरिंदगी के बाद निर्भया ने 13 दिनों तक मौत से लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए कई योजनाएं बनीं, फंड आया और प्रदर्शन हुए।
गैंगरेप के चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है, एक आरोपी जेल में खुदकुशी भी कर चुका है लेकिन निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर कब लटकाया जाएगा, यह सवाल अभी कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को पिछले साल 5 मई को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद तीन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। इसे खारिज किया जा चुका है।
भारत में पिछले दो-तीन दशकों में अन्य अपराधों की तुलना में रेप की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इनसे जुड़े दोषियों को सजा देने के मामले में हम सबसे पीछे रहते हैं। वहीं दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जहां बलात्कार के दोषियों को 24 घंटों के अंदर-अंदर सजा-ए-मौत दे दी जाती है। आइए जानते हैं बलात्कार को लेकर किस देश में कौन सा कानून है और बलात्कारियों को कैसी सजा दी जाती है।
उत्तर कोरिया में सिर पर मार दी जाती है गोली
सिर में मार दी जाती है गोली उत्तर कोरिया के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि यह देश कितना सख्त है। वैसे भी कभी भी अपराधियों के प्रति यह दया या सहानुभूति नहीं दिखाता हैं। यहां रेप के लिए केवल एक ही सजा है और वो है मौत। यहां बलात्कारी को सरेआम सिर में कई गोलियां दागी जाती हैं।
संयुक्त अरब अमीरत में एक हफ्ते के अंदर दी जाती है फांसी
संयुक्त अरब अमीरत में कई जुर्मों के लिए कुछ अलग-अलग सजाएं हैं, लेकिन बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। यूएई के कानून के मुताबित यदि किसी ने सेक्स से जुड़ा अपराध किया है तो उसे सात दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाती है।
सऊदी अरब में काट दिया जाता है प्राइवेट पार्ट
सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है। अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, सिर कलम करने के साथ-साथ उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई जा सकती है।
इराक में पत्थरों से मार-मार कर कर दी जाती है हत्या
इराक में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। रेप के गुनाहार को तब तक पत्थर मारे जाते हैं, जब तक की वो मर ना जाए। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है क्योंकि गुनाहगार पूरी पीड़ा और यातना से भी गुजरना पड़ता है।
पोलैंड में सुअरों से कटवाकर सजा की मौत
पोलैंड में बलात्कार के आरोपी को सुअरों से कटवाया जाता है। हालांकि अब एक नया कानून आ चुका है जिसमें आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है।
इंडोनेशिया में डाल दिए जाते हैं महिला के हॉर्मोन्स
इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों की भी अलग ही सजा है। यहां बलात्कार के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही साथ उनमें महिलाओं के हॉर्मोन्स डाल दिए जाते हैं।
चीन में मेडिकल जांच की पुष्टि के बाद सीधे मौत की सजा
चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेप के विशेष मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। यहां पर अब तक रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतारा भी जा चुका है। चीन में इस जुर्म की सजा जल्द-जल्द दे दी जाती है। साफ शब्दों में कहें तो नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्यु दंड। कई बार फांसी के बाद पता चलता है कि जिसे सजा दी गई, उसनें कोई गुनाह ही नहीं किया था।
ग्रीस में अपराधी को बेड़ियों में बांधकर उम्रकैद
ग्रीस में रेप की सजा रेप करने वाले को बेड़ियों में जानवरों की तरह बांध कर उम्रकैद के रूप में दी जाती है। यह सजा सिर्फ रेप के लिये ही नहीं बल्कि महिला के खिलाफ छोटे से छोटे ज़ुर्म के लिये भी दी जाती है।
अमेरिका में हैं इतनी भयानक सजा
यहां हर राज्य में रेप के लिए सजा के अलग-अलग प्रावधान हैं। टेक्सास में जबरदस्ती, अप्राकृतिक सेक्स, गैंगरेप के बाद यदि जान से मारने की धमकी दी जाती है या पीड़िता की मौत हो जाती है तो दोषी को पांच से लेकर अधिकतम 99 साल तक की सजा हो सकती है। लैंगिक उत्पीड़न पर दो से 20 साल तक की सजा की व्यवस्था है। वाशिंगटन में रेपिस्ट को सामान्यतया पांच से लेकर 15 साल तक की सजा हो सकती है।
रूस में होती है 15 साल की सजा
हिंसा का सहारा या जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनान, पीड़ित की असहाय दशा का लाभ लेकर उत्पीड़न करना रेप की श्रेणी में शामिल है। इस तरह के मामले में तीन से छह साल की सजा का प्रावधान है। गैंगरेप के मामले में चार से 10 साल तक की सजा हो सकती है। 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन अपराध करने पर आठ से 15 साल की तक सजा हो सकती है। इस तरह के मामलों में कुल मिलाकर कठोरतम 15 साल की सजा का यहां के कानून में प्रावधान है।
हिंसा का सहारा या जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनान, पीड़ित की असहाय दशा का लाभ लेकर उत्पीड़न करना रेप की श्रेणी में शामिल है। इस तरह के मामले में तीन से छह साल की सजा का प्रावधान है। गैंगरेप के मामले में चार से 10 साल तक की सजा हो सकती है। 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन अपराध करने पर आठ से 15 साल की तक सजा हो सकती है। इस तरह के मामलों में कुल मिलाकर कठोरतम 15 साल की सजा का यहां के कानून में प्रावधान है।